
निचली अदालत ने 27 मार्च को मामले को स्थानांतरित करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था और सुनवाई तय करने के लिहाज से केस फाइलों को जिला न्यायाधीश को भेजा था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश पी़एस़ तेजी ने कहा था, इस बात में कोई दम नहीं है कि मामले में मुकदमे के लिए यह अदालत सक्षम नहीं है क्योंकि दिल्ली न्यायिक क्षेत्र के पूरे इलाके से जुड़े सत्र न्यायालयों के सभी मामलों में सुनवाई के लिए प्रत्येक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सक्षम हैं।
News Source : http://www.livehindustan.com/news/desh/national/39-39-104334.html
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